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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025 | Rashtriya Parivarik Labh Yojana in Hindi (Latest Update)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025 | Rashtriya Parivarik Labh Yojana in Hindi
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025 | Rashtriya Parivarik Labh Yojana in Hindi (Latest Update)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (RPLY) एक बेहद सराहनीय सामाजिक सुरक्षा पहल है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना है जिनका एकमात्र कमाने वाला सदस्य अचानक असमय काल का शिकार हो जाता है। सरकार ऐसे दुखद समय में प्रभावित परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन यापन को सहारा देती है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे परिवारों को आर्थिक अस्थिरता से उबारा जा सके। कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को जो संकट झेलना पड़ता है, उसमें यह योजना राहत की तरह कार्य करती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के प्रमुख लाभ

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता पात्र परिवारों को प्रदान की जाती है। यह योजना केवल BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए लागू की गई है, ताकि किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को तत्काल आर्थिक सहारा मिल सके। योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, जिससे लाभार्थी अपने सुविधानुसार किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि सभी दस्तावेज़ सही तरीके से जमा किए गए हों, तो आवेदन की तेजी से स्वीकृति और भुगतान सुनिश्चित किया जाता है, और तय की गई राशि कुछ ही दिनों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। सबसे पहले, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) वर्ग में आते हैं। योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए यह आवश्यक है कि मृत्यु प्राकृतिक या दुर्घटनाजन्य होनी चाहिए, और मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। साथ ही, आवेदन करते समय आधार कार्ड और बैंक खाता का होना अनिवार्य है, ताकि सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा सके।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवेदन प्रक्रिया

🔹 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा। वहां जाकर नया पंजीकरण करें और फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मृतक की जानकारी आदि सावधानीपूर्वक भरें। इसके बाद, सभी आवश्यक दस्तावेज (जैसे मृत्युप्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि) को स्कैन करके अपलोड करें। सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की पुष्टि करें। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं और पात्रता पूरी होती है, तो आवेदन स्वीकृत होने पर ₹30,000 की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

🔹 ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया भी आसान है। सबसे पहले अपने नजदीकी तहसील या विकास खंड कार्यालय में जाएं। वहां से आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा, जिसे ध्यानपूर्वक भरें। फॉर्म के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे मृतक का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, बैंक पासबुक आदि संलग्न करें। इसके बाद पूरा फॉर्म संबंधित अधिकारी को जमा करें। जब आवेदन की जांच पूरी हो जाती है और वह स्वीकृत हो जाता है, तो ₹30,000 की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें सही तरीके से संलग्न करना आवश्यक है। नीचे आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है:

  • आवेदक का आधार कार्ड – पहचान सत्यापन के लिए
  • मृत्यु प्रमाण पत्र – मृतक की मृत्यु की पुष्टि हेतु
  • BPL राशन कार्ड – गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण
  • बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी) – सहायता राशि भेजने के लिए
  • हालिया पासपोर्ट साइज फोटो – फॉर्म में लगाने हेतु
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र – उत्तर प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण

इन सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन।

योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन स्वीकृत होने के 30 से 45 दिनों के भीतर ₹30,000 की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। यदि आवेदन प्रक्रिया या भुगतान में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो आप अपने स्थानीय तहसील कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह योजना केवल एक बार के लिए ही लाभ प्रदान करती है, यानी किसी परिवार को जीवनकाल में एक ही बार इसका लाभ मिलता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Q2. इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
वे सभी BPL परिवार, जिनका कमाने वाला सदस्य नहीं रहा, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Q3. आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है।

Q4. लाभ कितने दिनों में प्राप्त होता है?
आवेदन स्वीकृत होने के बाद 30–45 दिनों के भीतर लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है।

Q5. कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के तहत ₹30,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आती है, जो संकट की घड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी गरीब परिवार बिना सहायता के जीवन की कठिनाइयों से न जूझे।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025 | Rashtriya Parivarik Labh Yojana in Hindi

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