ITR Refund 2025 में देरी: विभाग कर रहा है पुराने रिटर्न्स की जांच
आयकर वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग मई 2025 के अंत में शुरू हुई थी। अब तक 75 लाख से अधिक रिटर्न फाइल हो चुके हैं, जिनमें से 71.1 लाख रिटर्न ई-वेरिफाई हो चुके हैं। हालांकि, टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलने में इस बार देरी हो रही है और इसका मुख्य कारण है—आयकर विभाग द्वारा पुराने टैक्स रिकॉर्ड की जांच।
❗ रिफंड में देरी क्यों?
टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार इनकम टैक्स विभाग किसी भी रिफंड को जारी करने से पहले यह सुनिश्चित कर रहा है कि टैक्सपेयर्स के पिछले वर्षों के रिटर्न और असेसमेंट ऑर्डर में कोई गड़बड़ी न हो। विभाग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जब तक पुराने मामलों की जांच पूरी नहीं होती, तब तक नया रिफंड रोका जाए।
सीए सुरेश सुराणा का कहना है कि यह कदम टैक्स विभाग की नई रणनीति का हिस्सा है, जिससे फर्जी रिफंड दावों को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में, जहां कोई स्क्रूटनी लंबित है या असेसमेंट क्लोज नहीं हुआ है, वहां नया रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।
वेबसाइट से हटा दिया गया प्रोसेसिंग डेटा
आयकर विभाग की वेबसाइट पर पहले प्रोसेस किए गए ITR की संख्या नियमित रूप से अपडेट होती थी, लेकिन अब वह डेटा हटा लिया गया है। वेबसाइट पर केवल ई-वेरिफाई किए गए रिटर्न की संख्या दिखाई दे रही है।
ITR प्रोसेसिंग और रिफंड स्टेटस – अब तक की स्थिति:
आयकर वर्ष 2025-26 के लिए ITR प्रोसेसिंग और रिफंड की स्थिति पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि ITR फाइलिंग की शुरुआत मई 2025 के अंत में हुई थी और अब तक 75 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 71.1 लाख से अधिक रिटर्न्स को ई-वेरिफाई भी किया जा चुका है। हालांकि, एक अहम बदलाव यह देखने को मिला है कि आयकर विभाग की वेबसाइट से प्रोसेस किए गए ITR का डेटा हटा लिया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा, इस बार रिफंड प्रक्रिया तभी पूरी की जाएगी जब पुराने टैक्स रिकॉर्ड और असेसमेंट की पूरी तरह से समीक्षा हो जाएगी, जिससे रिफंड में संभावित देरी हो सकती है।
टैक्सपेयर्स के लिए सुझाव
विशेषज्ञों की मानें तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सही तरीके से ITR फाइल किया है और किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी या गलत जानकारी नहीं दी है, तो आपको रिफंड अवश्य मिलेगा — हालांकि इसमें थोड़ी देर हो सकती है।
सीए सुराणा की सलाह है कि टैक्सपेयर्स को ITR प्रोसेसिंग स्टेटस पर नज़र रखनी चाहिए। यदि पिछले वर्षों में कोई टैक्स नोटिस मिला हो तो उसकी स्थिति भी चेक करें।
बढ़ी हुई अंतिम तिथि
आयकर विभाग ने AY 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। नॉन-ऑडिट श्रेणी के टैक्सपेयर्स को अब 46 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।
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